मास्क और सेनेटाईजर निर्धारित मूल्य पर ही बेचें- कलेक्टर - NEWSSEARCH

(पूरी हकीकत)

BREAKING NEWS

''कलेक्टर ने किया श्रमजीवी पत्रकार संघ के कैलेंडर का विमोचन''

मास्क और सेनेटाईजर निर्धारित मूल्य पर ही बेचें- कलेक्टर

कलेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालको की बैठक में दिए निर्देश
अधिक मूल्य पर बेचने, जमा खोरी और मुनाफा खोरी पर होगी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही

न्यूज सर्च@जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक ने आज जिला कार्यालय में मेडिकल स्टोर संचालको एवं संघ के पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि मास्क और सेनेटाईजर आवश्यक वस्तु की सूची में अधिसूचित है। इसे अधिक कीमत पर बेचने, जमाखोरी या कालाबाजारी पर सख्त कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। कार्यवाही के लिए संबधित एसडीएम, राजस्व अधिकारियों और नगरीय निकाय के नगर पालिका अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।
      कलेक्टर ने कहा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोक थाम के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। लोगो को आवश्यक दवाईयां सहजता से उपलब्ध हो इसके लिए धारा 144 के बाद भी मेडिकल स्टोर एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी गयी है। कलेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालको से कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखा जाए। जरूरतमंदो को आवश्यक दवाईंया निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध करवाएं।  कलेक्टर ने कहा कि मुनाफाखोरी, कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ  तीर्थराज अग्रवाल, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ एस आर बंजारे सहित मेडिकल स्टोर संचालक एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

Pages