एसडीएम की अनुशंसा पर हुई कार्यवाही
न्यूज़ सर्च@सारंगढ़:-सारंगढ़ जनपद के ग्राम हिच्छा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर कोरोना वायरस को लेकर अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण करने के मामले में नौकरी से हाथ धोना पड़ा है उक्त संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम हिच्छा के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 2 परियोजना सारंगढ़ में पदस्थ गीता बारवे नाम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दिनांक 21.03.2020 को समय 11:32 PM अपने व्यक्तिगत मोबाईल नम्बर से "निर्वाचन सारंगढ़ 17" व्हाट्सप ग्रुप में वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक व्यक्ति को एयरपोर्ट में गिरते हुए दिखाया गया है जिस पर मैसेज के माध्यम से कोरोना की स्थिति कितनी गंभीर है का सम्प्रेषण कर अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी का सम्प्रेषण कर वायरल किया गया जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं सिविल सेवा आचरण नियम का स्पष्ट उल्लंघन है जबकि छत्तीसगढ़ शासन एवं परिवार कल्याण विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक F-1-26/2020/17-1 दिनांक 13.03.2020 की कंडिका 6 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन की बिना पूर्व अनुमति के COVID-19 के बारे जानकारी प्रेषित करने के लिए किसी भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग नही करेगा ऐसी गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर इस अधिसूचना के अंतर्गत उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जायेगा उल्लेख है ऐसे में गीता बारवे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हिच्छा-2 तहसील सारंगढ़ के कृत्य को एसडीएम सारंगढ़ चंद्रकांत वर्मा ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)जिला रायगढ़ को प्रेषित किया जिस पर कार्यवाही करते हुये जिला कार्यक्रम अधिकारी (म बा वि) के निर्देशन पर नियोक्ता अधिकारी मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता बारवे केन्द्र हिच्छा-2 परियोजना सारंगढ़ की सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की गई है जिससे कर्मचारियों में हड़कम्प है।
न्यूज़ सर्च@सारंगढ़:-सारंगढ़ जनपद के ग्राम हिच्छा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर कोरोना वायरस को लेकर अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण करने के मामले में नौकरी से हाथ धोना पड़ा है उक्त संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम हिच्छा के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 2 परियोजना सारंगढ़ में पदस्थ गीता बारवे नाम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दिनांक 21.03.2020 को समय 11:32 PM अपने व्यक्तिगत मोबाईल नम्बर से "निर्वाचन सारंगढ़ 17" व्हाट्सप ग्रुप में वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक व्यक्ति को एयरपोर्ट में गिरते हुए दिखाया गया है जिस पर मैसेज के माध्यम से कोरोना की स्थिति कितनी गंभीर है का सम्प्रेषण कर अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी का सम्प्रेषण कर वायरल किया गया जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं सिविल सेवा आचरण नियम का स्पष्ट उल्लंघन है जबकि छत्तीसगढ़ शासन एवं परिवार कल्याण विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक F-1-26/2020/17-1 दिनांक 13.03.2020 की कंडिका 6 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन की बिना पूर्व अनुमति के COVID-19 के बारे जानकारी प्रेषित करने के लिए किसी भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग नही करेगा ऐसी गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर इस अधिसूचना के अंतर्गत उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जायेगा उल्लेख है ऐसे में गीता बारवे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हिच्छा-2 तहसील सारंगढ़ के कृत्य को एसडीएम सारंगढ़ चंद्रकांत वर्मा ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)जिला रायगढ़ को प्रेषित किया जिस पर कार्यवाही करते हुये जिला कार्यक्रम अधिकारी (म बा वि) के निर्देशन पर नियोक्ता अधिकारी मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता बारवे केन्द्र हिच्छा-2 परियोजना सारंगढ़ की सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की गई है जिससे कर्मचारियों में हड़कम्प है।



