केंद्र सरकार ने कोरोना' से निबटने दी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन' दवा को मंजूरी
न्यूज़ सर्च@रायपुर:- केंद्र सरकार ने अंतत: कोरोना' वायरस से निबटने के लिए एक दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन' को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने मंजूरी देते हुए इसे राजपत्र में भी प्रकाशित किया है। यानि छत्तीसगढ़ सहित देशभर के लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ कर सकेंगे।
यह दवा अब तक मलेरिया के इलाज में काम आती थी और सबसे पहले अमरीका ने इसका उपयोग कोरोना के लिए किया। तीन लोगों पर किए गए प्रयोग के बाद इसे ओके किया गया था। 26 मार्च 2020 को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने कहा है कि, 'केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन औषधि कोरोना के कारण उत्पन्न होने वाले आपातकालीन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है और इसे लोकहित में उपयोग करने के लिए आवश्यक और समीचीन है। अत: केन्द्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की खुदरा बिक्री लिए शर्तों के अध्यधीन होगी।
न्यूज़ सर्च@रायपुर:- केंद्र सरकार ने अंतत: कोरोना' वायरस से निबटने के लिए एक दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन' को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने मंजूरी देते हुए इसे राजपत्र में भी प्रकाशित किया है। यानि छत्तीसगढ़ सहित देशभर के लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ कर सकेंगे।
यह दवा अब तक मलेरिया के इलाज में काम आती थी और सबसे पहले अमरीका ने इसका उपयोग कोरोना के लिए किया। तीन लोगों पर किए गए प्रयोग के बाद इसे ओके किया गया था। 26 मार्च 2020 को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने कहा है कि, 'केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन औषधि कोरोना के कारण उत्पन्न होने वाले आपातकालीन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है और इसे लोकहित में उपयोग करने के लिए आवश्यक और समीचीन है। अत: केन्द्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की खुदरा बिक्री लिए शर्तों के अध्यधीन होगी।


