छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनी 200 यूनिट तक 02 पैसा और अधिक पर 03 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाया चार्ज
न्यूज़ सर्च@रायपुर:- कोयले एव तेल की कीमत में वृद्धि होने के चलते छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं से वेरियबल कास्ट एडजस्टमेंट (वीसीए) चार्ज लेने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 100 यूनिट तक खपत पर पूर्व अतरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 100 से ऊपर या फिर 200 यूनिट तक खपत में 02 पैसा और इससे अधिक खपत पर प्रति यूनिट मात्र 03 पैसा अतिरिक्त वीसीए चार्ज देय होगा। यह निर्णय नवम्बर- दिसम्बर 2019 के विद्युत देयकों पर लागू होगा।पाॅवर कंपनीज के चेयरमेन शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि कोयले और डीजल के दाम में वृद्धि से विद्युत उत्पादन से लेकर कोल परिवहन की दरें घटती-बढ़ती रहती हैं। इस आधार पर बिजली की प्रचलित दर में वीसीए चार्ज को घटाने-बढ़ाने का प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 62(4) के तहत् किया गया है। वीसीए के निर्धारण में राज्य शासन अथवा पाॅवर कंपनी की कोई निर्णायक भूमिका नहीं रहती। वीसीए चार्ज का समायोजन देश के सभी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा समय-समय पर किया जाना अनिवार्य होता है। इसका अनुपालन छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 30 जून 2012 से बिजली उपभोक्ताओं से वीसीए चार्ज लेना आरंभ किया गया था।


