न्यूज़ सर्च@चित्रकूट- जिलाधिकारी शेषमणि पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक चित्रकूट मनोज कुमार झा ने 21 अक्टूबर को होने वाले उप चुनाव को लेकर सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उप चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए जिला पुलिस बल के साथ-साथ दूसरे जिलों से आए बल को जरूरी निर्देश दिया।
कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारी सुबह सात बजे सीआईसी कालेज ग्राउंड में पहुंचेंगे। ड्यूटी में रवाना होने से पहले सभी पोलिंग पार्टियों, पुलिस कर्मियों की उपस्थिति ली जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर पुलिस अधिकारी उनके साथ रवाना होगें। साथ ही उनसे अनुपस्थित कर्मचारियों की रिपोर्ट तत्काल मांगी गई है।
ईवीएम की सुरक्षा के लिए अलग से पुलिस बल लगाया गया है। सभी को निर्देशित किया गया है कि मतदान स्थल में शस्त्र व मोबाईल फोन प्रतिबंधित रहेंगे। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित नहीं होगी। पहचान पत्र व मतदान पर्ची को देखकर ही बूथ में जाने देने के निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ का बूथ में प्रवेश वर्जित किया गया है। सेक्टर पुलिस अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के सम्पर्क में रहने को कहा गया है। १९ अक्टूबर शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी जाएगी। महिला वोटर की पहचान हेतु एएनएम व आशा कार्यकत्री की सहायता लेने के निर्देश हैं। इस दौरान गणेश प्रसाद सिंह अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी बलवन्त चौधरी, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी, समस्त जोनल मजिस्ट्रैट/जोनल पुलिस अधिकारी, पीआरओ पुलिस अधीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक, समस्त सैक्टर मजिस्ट्रैट/सैक्टर पुलिस अधिकारी एवं डियूटी में लगे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारी सुबह सात बजे सीआईसी कालेज ग्राउंड में पहुंचेंगे। ड्यूटी में रवाना होने से पहले सभी पोलिंग पार्टियों, पुलिस कर्मियों की उपस्थिति ली जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर पुलिस अधिकारी उनके साथ रवाना होगें। साथ ही उनसे अनुपस्थित कर्मचारियों की रिपोर्ट तत्काल मांगी गई है।
ईवीएम की सुरक्षा के लिए अलग से पुलिस बल लगाया गया है। सभी को निर्देशित किया गया है कि मतदान स्थल में शस्त्र व मोबाईल फोन प्रतिबंधित रहेंगे। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित नहीं होगी। पहचान पत्र व मतदान पर्ची को देखकर ही बूथ में जाने देने के निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ का बूथ में प्रवेश वर्जित किया गया है। सेक्टर पुलिस अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के सम्पर्क में रहने को कहा गया है। १९ अक्टूबर शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी जाएगी। महिला वोटर की पहचान हेतु एएनएम व आशा कार्यकत्री की सहायता लेने के निर्देश हैं। इस दौरान गणेश प्रसाद सिंह अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी बलवन्त चौधरी, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी, समस्त जोनल मजिस्ट्रैट/जोनल पुलिस अधिकारी, पीआरओ पुलिस अधीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक, समस्त सैक्टर मजिस्ट्रैट/सैक्टर पुलिस अधिकारी एवं डियूटी में लगे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।



