कुत्ता पालने के लिए भी लाइसेंस है जरूरी, नहीं किसी को जानकारी - NEWSSEARCH

(पूरी हकीकत)

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कुत्ता पालने के लिए भी लाइसेंस है जरूरी, नहीं किसी को जानकारी

न्यूज सर्च@नई दिल्ली- कुत्ता पालने के लिए भी नगर निगम की अनुमति लेना जरूरी होता है। इसके लिए बकायदा निगम लाइसेंस जारी करता है। ऐसा न करने पर चालानी कार्रवाई भी होती है। म्यूनिसिपल एक्ट 2008 में ऐसा प्रावधान है। हकीकत यह है कि इसकी चिंता न कुत्ता पालने वालों को है, न ही निगम अफसरों को। निगम में अभी तक इसे लेकर कोई पंजीकरण नहीं कराया गया और न इसके खिलाफ कोई भी चालान की कार्रवाई हुई है।

कुत्ता पालने की यह है गाइड लाइन

नगर निगम में कुत्ता पालने की बाकायदा पूरी एक गाइड लाइन जारी है। कायदे कानून भी बने हुए हैं। इसके तहत कुत्ता पालने से पहले आपको निगम से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद निगम उसका लाइसेंस जारी करता है। लेकिन इस निगम का पालन कहीं भी नहीं हो रहा है। लोग बिना अनुमति व लाइसेंस लिए अपने घरों में कुत्ते पाल रहे हैं।
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ये दस्तावेज हैं जरूरी

पंजीकरण के लिए फॉर्म के साथ वेटनरी डॉक्टर से रैबीज का टीका लगा होने का सर्टिफिकेट, स्टेरलाइजेशन (जीवाणुनाशन) का सर्टिफिकेट जरूरी है।
 जुर्माने का है प्रावधान
पंजीकरण के बाद निगम द्वारा मालिक का नाम, पता लिखा टोकन दिया जाएगा, जो कुत्ते के गले में पहनाए रखना होगा। किसी भी घर में या गली में टोकन, बिना कॉलर या मार्क के कुत्ते को निगम की टीम पकड़ती है तो मालिक से प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
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यह भी हैं प्रावधान

- हर साल निर्धारित फीस के साथ पंजीकरण का नवीनीकरण होगा।
- कुत्ते में रैबीज के लक्षण मिलने पर सूचना निगम को देनी होगी। मालिक के खर्चे पर कुत्ते का इलाज होगा।
- कुत्ता किसी को काट लेता है या कोई नुकसान करता है तो मालिक को भरपाई करनी होगी।
- निगम में कोई कुत्ते की शिकायत करता है तो मालिक को नोटिस भेजा जाएगा।
- कुत्ते को कंट्रोल में नहीं रख पाने पर भी जुर्माना लग सकता है।

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