अकलतरा. शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नाकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर के विधि अध्ययन एवं शोध विभाग तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कोटमीसोनार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में ९ नवंबर को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं वक्ता द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर जगमोहन शंकर पटेल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आनन्द सिंह बोरकर अकलतरा शामिल हुए।
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर यह आयोजन छात्र-छात्राओं को कानूनी ज्ञान प्रदान करने हेतु आयोजित किया गया। कार्यक्रम में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगमोहन शंकर पटेल ने छात्र-छात्राओं पोस्को एक्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ लैंगिग अपराध की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। इससे सतर्क रहने तथा जागरूक रहने की अति आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ऐसे स्थान पर जहां 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पढ़ते है वहां एक शिकायत बॉक्स भी रहता है। किसी भी बच्चों के साथ कोई अपराध जैसी घटना घटित होने पर लिखित शिकायत उस बॉक्स में पत्र डालकर भी की जा सकती है। उन्होंने छात्राओं को गुड टच और बैड टच का अर्थ समझाते हुए कहा कि छात्राओं को इसमें फर्क जरूर समझना चाहिए। यदि कही बैड टच जैसी घटना घटे तो तुरंत शोर मचाये तथा अपने परिजनों को बताये।
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प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद सिंह बोरकर ने कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन नही चलाने नही देना चाहिए तथा बिना लाइसेंस गाड़ी बिल्कुल भी नही चलाना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए नए संशोधन में जुर्माने की रकम अब बढ़ा दी गयी है साथ ही नाबालिकों के वाहन चलाने पर परिजनों को जिम्मेदार बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है बल्कि तथ्य की भूल क्षमा योग्य है। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि नवागढ़ महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संयोजक जिला जांजगीर-चांपा बी के पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्र-छात्राओं के लिए कानून का ज्ञान न होना उन्हें कई तरह के परेशानियों में डाल सकता है। उन्होंने बताया कि विधि विभाग के छात्र-छात्राओं ने नवाचार शुरू करते हुए ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता का प्रयास शुरू किया है।
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विशिष्ट अतिथि टीसीएल महाविद्यालय जांजगीर के प्राध्यापक एवं रासेयो कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अभय सिन्हा ने कहा कि विधि विभाग के छात्र-छात्राओं द्वारा ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में विधिक जागरूकता के लिए शिविर लगाकर प्रयास किया जा रहा है। अंत में टीसीएल महाविद्यालय की ओर से डॉ. अभय सिन्हा ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट की। कार्यक्रम का संचालन इंदु साधवानी, चंद्रशेखर साहू, संजय चन्द्रा ने किया। राज्य संगठक राष्ट्रीय युवा योजना विनय गुप्ता, ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय अकलतरा के प्राचार्य के डी वैष्णव, प्राचार्य प्रफुल्ल शर्मा, व्याख्याता हर्षवर्धन राव भोंसले, सहायक प्राचार्य संजय शेखर, वरिष्ठ अधिवक्ता नूतन थवाईत, खेल प्रभारी विवेकव्रत उपाध्याय, विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, स्थानीय छात्र-छात्राओं सहित कार्यक्रम को सफल बनाने में विधि संकाय के छात्र-छात्राओं का विशेष योगदान रहा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर यह आयोजन छात्र-छात्राओं को कानूनी ज्ञान प्रदान करने हेतु आयोजित किया गया। कार्यक्रम में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगमोहन शंकर पटेल ने छात्र-छात्राओं पोस्को एक्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ लैंगिग अपराध की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। इससे सतर्क रहने तथा जागरूक रहने की अति आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ऐसे स्थान पर जहां 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पढ़ते है वहां एक शिकायत बॉक्स भी रहता है। किसी भी बच्चों के साथ कोई अपराध जैसी घटना घटित होने पर लिखित शिकायत उस बॉक्स में पत्र डालकर भी की जा सकती है। उन्होंने छात्राओं को गुड टच और बैड टच का अर्थ समझाते हुए कहा कि छात्राओं को इसमें फर्क जरूर समझना चाहिए। यदि कही बैड टच जैसी घटना घटे तो तुरंत शोर मचाये तथा अपने परिजनों को बताये।
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प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद सिंह बोरकर ने कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन नही चलाने नही देना चाहिए तथा बिना लाइसेंस गाड़ी बिल्कुल भी नही चलाना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए नए संशोधन में जुर्माने की रकम अब बढ़ा दी गयी है साथ ही नाबालिकों के वाहन चलाने पर परिजनों को जिम्मेदार बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है बल्कि तथ्य की भूल क्षमा योग्य है। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि नवागढ़ महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संयोजक जिला जांजगीर-चांपा बी के पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्र-छात्राओं के लिए कानून का ज्ञान न होना उन्हें कई तरह के परेशानियों में डाल सकता है। उन्होंने बताया कि विधि विभाग के छात्र-छात्राओं ने नवाचार शुरू करते हुए ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता का प्रयास शुरू किया है।
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